केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड Central Insecticides Board
केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड (सीआईबी) की स्थापना कीटनाशी अधिनियम, 1988 के तहत् इस अधिनियम के प्रशासन से उपजे तकनीकी मामले पर केंद्र एवं राज्य सरकार को परामर्श देने और इस अधिनियम के तहत् या बोर्ड को सौंपे गए अन्य कार्य करने के लिए की गई।
बोर्ड कीटनाशी प्रयोग के मनुष्यों या पशुओं पर पड़ने वाले खतरों और ऐसे खतरों को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए सलाह दे सकता है; और मनुष्यों एवं पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कीटनाशक के उत्पादन, बिक्री, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की बात करता है। बोर्ड में स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होता है और अन्य कई अधिकारी सदस्य के तौर पर होते हैं।
बोर्ड के कृत्य एवं दायित्व
- केंद्र सरकार को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत कीटनाशी के उत्पादन पर सलाह देना।
- कीटनाशियों का उनकी विषाक्तता के आधार पर वर्गीकरण के उपयोग को विशिष्टीकृत करना।
- विभिन्न जीन्सों के संदर्भ फसल एवं कीटनाशी के बीच न्यूनतम उपयोग को निर्धारित करना और कीटनाशक अवशेष की सहन करने की सीमा पर सलाह देना।
- कीटनाशी के जीवन की विशिष्टीकृत करना।
- अन्य कार्य जो अधिनियम या नियमों द्वारा प्रदान किए गए हैं।