रबड़ बोर्ड Rubber Board
रबड़ बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा रबड़ (उत्पादन एवं विपणन) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत देश में रबड़ उद्योग के समग्र विकास हेतु स्थापित किया गया।
रबड़ बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्याधीन है। बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है। यह प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है जो बोर्ड के उचित रूप से कार्यकरण के लिए तथा इसके निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए रबड़ अधिनियम के तहत् कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होता है। बोर्ड में अन्य 25 सदस्य भी होते हैं। वार्षिक आधार पर इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाता है।
बोर्ड के कृत्य निम्न प्रकार के हैं-
- ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना जो रबड़ उद्योग के विकास हेतु उचित लगे।
- रबड़ उद्योग के विकास से सम्बद्ध सभी मामलों पर केंद्र सरकार की सलाह देना जिसमें रबड़ का आयात-निर्यात भी शामिल है।
- रबड़ से संबंधित किसी योजना या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार को परामर्श देना।
- इस अधिनियम के कार्यकरण एवं इसकी गतिविधियों पर केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकृत प्राधिकरणों को अद्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- रबड़ उद्योग से संबंधित अन्य ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जैसी केंद्र सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे।