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वायदा बाजार आयोग Forward Markets Commission – FMC – Vivace Panorama

वायदा बाजार आयोग Forward Markets Commission – FMC

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) का मुख्यालय मुंबई में है, जो एक विनियामक प्राधिकारी है और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के देखरेख में हैं। यह फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत् 1953 में स्थापित एक संविधिक निकाय है।

अधिनियम में प्रावधान है कि आयोग में दो से कम और चार से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, उनमें से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित इसका अध्यक्ष होगा।

भारत में कमॉडिटी वायदा बाजार का इतिहास

भारत में कमॉडिटी वायदा बाजार की शुरुआत को एक सदी से भी ज्यादा हो गया है। पहला संगठित वायदा बाजार 1875 में बॉम्बे कपास व्यापार संघ के नाम से कपास व्युत्पादन अनुबंध में व्यापार करने के लिए स्थापित किया गया था। यह तिलहन, अनाज आदि में वायदा व्यापार के लिए संस्थानों द्वारा अनुसरण किया गया था। भारत में वायदा बाजार प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान काफी तेजी से बढ़ा। जिसके परिणामस्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ से पहले, बड़ी संख्या में कमॉडिटी एक्सचेंजों, जो की कई वस्तुओं जैसे की कपास, मूंगफली, मूंगफली तेल, कच्चे जूट, जूट के समान, अरंडी बीज, गेंहू चावल, चीनी, कीमती धातुओं जैसे सोने और चांदी में वायदा अनुबंध व्यापार करते थे, देश भर में पनप रहे थे। युद्ध प्रयासों के संघटन की पृष्ठभूमि में प्रमुख वस्तुओं की उत्कृष्ट आपूर्ति की स्थिति के दृश्य में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के रक्षा अधिनियम के तहत वायदा व्यापार प्रतिबंधित किया जाने लगा। आजादी के बाद विशेष रूप से 1950 के दशक की दूसरी छमाही और 1960 के दशक की पहली छमाही में, कमॉडिटी वायदा कारोबार फिर से उठे और संपन्न कमॉडिटी बाजार बनने लगे थे। हालांकि 1960 के दशक के मध्य में, अधिकांश वस्तुओं में वस्तु वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और दो छोटी वस्तुओं, जैसे काली मिर्च और हल्दी में वायदा व्यापार जारी थे।

खुसरो समिति (जून 1980) ने, कपास, कच्चे जूट और जूट के सामान सहित अधिकांश प्रमुख वस्तुओं के वायदा व्यापार की फिर से शुरुआत की, सिफारिश की थी और सुझाव दिया कि उचित समय पर आलू, प्याज आदि जैसे वस्तुओं के वायदा व्यापार में शुरुआत की जा सकती है। सरकार ने तद्नुसार 1980 के उत्तरार्द्ध के दौरान पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ बाजारों में आलू में वायदा व्यापार की शुरुआत की। वायदा कारोबार अरंडी के बीज और गुड़ में भी फिर से शुरू किया गया और 1992 में, हेस्सियन (जूट) तक बढ़ाया गया। जून 1991 के बाद आर्थिक सुधारों की शुरुआत और घरेलू और बहरी दोनों क्षेत्रों में क्रमिक व्यापार और उद्योग के उदारीकरण के बाद, जून 1993 में भारत सरकार ने प्रो. के.एन. काबरा की अध्यक्षता में वायदा बाजार की एक और समिति गठित की। समिति ने सितंबर 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की बहुमत रिपोर्ट की सिफारिश में वायदा व्यापार में बासमती चावल,

कॉटन और कपास, कच्चे जूट और जूट का समान, मूंगफली, रेपसीड/सरसों, बीज, कपास, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज, कुसुम बीज खोपरा, और सोयाबीन, और तेल और उनमें से सभी की खली, चावल की भूसी का तेल, अरंडी तेल और इसकी खली, अलसी (रुई), रजत और प्याज को प्रस्तावित किया गया। समिति ने ये भी सिफारिश की कि मौजूदा कुछ वस्तु के आदान-प्रदान को विशेष रूप से काली मिर्च और अरंडी के बीज को अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार के स्तर को उन्नत किया जाना चाहिए। अप्रैल 1999 में, विभिन्न खाद्य तिलहन यौगिकों में वायदा व्यापार की अनुमति दी गई थी। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में की गई और सरकार ने 1 अप्रैल, 2003 को अधिसूचनाएं जारी की जिसमें वस्तुओं के वायदा की अनुमति दी गयी और इन अधिसूचनाओं के जारी होने से किसी भी वस्तु में वायदा व्यापार निषिद्ध नहीं है। हालांकि वर्तमान में वस्तु में विकल्प व्यापार निषिद्ध है।

वर्तमान में 5 राष्ट्रीय एक्सचेंजों, अर्थात्, मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज, मुंबई, नेशनल कमोटिडी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, मुंबई और नेशनल मल्टी कमॉडिटी exchange, अहमदाबाद, भारतीय कमॉडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मुंबई (आईसीईएक्स) और ऐस डेरिवेटिव्स और कमॉडिटी एक्सचेंज, 113 वस्तुओं में वायदा व्यापार को विनियमित करते हैं। इसके अलावा, 16 कमॉडिटी विशिष्ट एक्सचेंज को फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत् आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न वस्तुओं में व्यापार विनियमन के लिए मान्यता प्राप्त हैं। इन एक्सचेंजों में कारोबारी वस्तुओं में निम्नलिखित शामिल हैं-


  1. खाद्य तिलहन यौगिक (घटक) जैसे मूंगफली, सरसों का बीज, कपास बीज, सूरजमुखी, चावल की भूसी का तेल, सोया तेल आदि।
  2. खाद्य अनाज-गेहूँ, चना, दाल, बाजरा, मक्का आदि
  3. धातु-सोना, चांदी, कॉपर, जिंक आदि
  4. मसाला-हल्दी, काली मिर्च, जीरा आदि
  5. फाइबर-कपास, जूट आदि
  6. अन्य-गुड़, रबड़, प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल आदि

एफएमसी द्वारा विनियमित 113 वस्तुओं में से, व्यापार के मूल्य के सन्दर्भ में, स्वर्ण, चांदी, कॉपर, जिंक, गवार बीज, सोया तेल, जीरा, कलि मिर्च और चना प्रमुख कारोबारी वस्तुओं में से हैं।

वायदा बाजार आयोग के कार्य एवं दायित्व

  • किसी भी संघ की मान्यता या मान्यता की वापसी के संबंध में या वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी भी अन्य मामले के संबंध में केंद्र सरकार की सलाह देने के लिए
  • वायदा बाजार को निगरानी में रखने और उससे संबंधित कार्रवाई करने के लिए, जो कि आवश्यक हो सकता है, या इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत उसे सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में
  • इकट्टा करने और जब भी आयोग यह आवश्यक समझता है, वस्तुओं के व्यापार की शर्तो के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए जो कि अधिनियम के किसी भी प्रावधानों से लागू किया जाता है जिनमें आपूर्ति, मांग और कीमतों के बारे में जानकारी भी शामिल है और इस तरह के सामान से संबंधित वायदा बाजार की कार्यशैली पर आवधिक विवरण (रिपोर्ट) केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना
  • सामान्यतः वायदा बाजार के काम और संगठन में सुधार लाने की दृष्टि से सिफारिशें करना
  • किसी भी मान्यता प्राप्त संघ या पंजीकृत संस्था या इस तरह के सहयोग से बने किसी भी सदस्य के खातों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण का कार्य करने के लिए जब भी यह आवश्यक समझे।

विनियामक उपकरण

आयोग कमॉडिटी वायदा बाजार की अच्छी तरह से नियंत्रित करता रहा है। बाजार की अखंडता की रक्षा करने के क्रम में आयोग ने निम्नलिखित उपाय निर्धारित किये हैं-

  1. एक व्यक्तिगत सदस्य तथा ग्राहक की भी जोखिम की स्थिति को सीमित करना जिससे अति व्यापार रोका जा सके।
  2. कीमत के उतार-चढ़ाव (दैनिक/साप्ताहिक) में परिसीमा जिससे कीमतों में आकस्मिक तेजी या मंदी को रोका जा सके।
  3. विशेष मार्जिन जमा राशि, बकाया खरीद या बिक्री पर एकत्र करना जिससे वित्तीय प्रतिबंध के माध्यम से अत्यधिक सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। अभाव के दौरान नितान्त कदम जैसे अनुबंध के निश्चित प्रतिपादन में व्यापार लंघन, एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बाजार बंद और इसके अलावा आपातकालीन स्थितियों से उबरने के लिए अनुबंध समापन भी किये जाते हैं। उपरोक्त उपायों के अलावा, नियामक (रेगुलेटर) एक्सचेंजों से दैनिक रिपोर्ट के लिए कहता है तथा बाजार का कोई दुरुपयोग ना हो इसके सुनिश्चित करने के लिए अन्य सक्रिय कदम भी उठाता है और विनिमय मंच पर परिलक्षित कीमतें भौतिक बाजार में मांग और आपूर्ति के कारकों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। इस प्रकार, अत्यधिक अटकलें और मूल्य स्थिरता की जाँच करने के लिए, वस्तुओं में वायदा बाजार को लगातार चौकसी तथा निगरानी के तहत् रखा जाता है।

आयोग द्वारा की गई पहलें

यह उल्लेख किया जा सकता है कि कमॉडिटी वायदा बाजार में, वर्तमान में वायदा अनुबंध एकमात्र उत्पाद है जिसमें व्यापार होता है। विकल्प को अनुमति नहीं दी गयी है। हितधारकों को कमॉडिटी बाजार के कामकाज की उचित समझ हो सके इसको सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने कई पहलें जैसे जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कमॉडिटी वायदा बाज़ार के बारे में जागरूकता बढ़ने के लिए इंटर्नशिप और अन्य गतिविधियाँ, हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण का कार्य शुरू किया है।

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