बाह्य अंतरिक्ष संधि Outer Space Treaty
बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) पर 1967 में हस्ताक्षर हुए। इस संधि का मुख्य प्रावधान यह है कि, हस्ताक्षरकर्ता देशों को डब्ल्यूएमडी, जैसे-परमाणु अस्त्रों, की अंतरिक्ष या खगोलीय निकायों में स्थापना करने के लिये समझौते नहीं करने चाहिये। बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये होना चाहिये। इस संधि में किसी प्रकार की जांच का प्रावधान नहीं है।