जैव-शस्त्र अभिसमय Biological Weapons Convention – BWC

जैव-शस्त्र अभिसमय (Biological Weapons Convention-BWC) पर अप्रैल 1972 में लंदन में हस्ताक्षर किए गए तथा यह 26 मार्च, 1975 को प्रभाव में आया। इस अभिसमय का लक्ष्य जैव-शस्त्रों के विकास, उत्पादन और जमाव पर रोक लगाना है। हस्ताक्षरकर्ता देश सशस्त्र युद्ध में उपयोग में आने वाले जैव-कारकों या विषैले पदार्थों के उत्पादन, प्राप्ति या सुरक्षा के विरुद्ध समर्पित होते हैं। सदस्यों को अभिसमय के लागु होने के 9 महीने के अन्दर सभी कारकों, विषैले पदार्थों, शस्त्रों, उपकरणों तथा वितरण साधनों को नष्ट करने या शांतिपूर्ण कार्यों में लगाने के लिये भी समर्पित होना पड़ता है।

यह अभिसमय शस्त्रों की संपूर्ण श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिये किसी संगठनात्मक ढांचे का प्रावधान नहीं है। अभिसमय के अंतर्गत किसी सदस्य देश द्वारा अभिसमय के किसी प्रावधान का एकमात्र प्रतिकार उस विषय की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना है।

बीडब्ल्यूसी के कई समीक्षा सम्मेलन आयोजित किये गये हैं।

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