उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की जाति आधारित रैलियों पर रोक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय Ban on caste-based rallies of political parties in Uttar Pradesh: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच के न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह व न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल की पीठ ने 11 जुलाई, 2013 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जातीय आधार पर होने वाली राजनीतिक दलों की रैलियों पर रोक लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। यह जनहित याचिका (पीआईएल) एक स्थानीय वकील मोतीलाल यादव द्वारा दर्ज कराई गई थी। याचिका में याची ने कहा है कि जातिगत आधार पर रैलियों के आयोजन से आम जनता के मध्य जातीय आधार पर भेदभाव का वातावरण व सामाजिक विघटन पैदा होता है, जबकि संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा किसी प्रकार का भेदभाव उनके बीच नहीं किया गया है। लखनऊ बैंच की पीठ ने इस मामले में पक्षकार बनाए गए राजनीतिक दलों- कांग्रेस, भाजपा, बसपा व समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार व चुनाव आयोग को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। वैसे इस मामले में आए फैसले का प्रभाव देश के अन्य भागों पर भी पड़ेगा।