नागर विमानन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation – DGCA

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन एक भारतीय सरकारी नियामक संगठन है। भारत में उड्डयन के क्षेत्र में डीजीसीए नागरिक उड़ान नियमों को लागू करने वाला एक प्रमुख निकाय है। यह महानिदेशालय विमानन दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विनियमन एवं पूर्वगतिशील सुरक्षा निगरानी तंत्र द्वारा सुरक्षित एवं दक्ष वायु परिवहन को प्रोत्साहित करने का उद्यम करना निदेशालय का मिशन है।

महानिदेशालय के कृत्य एवं दायित्व

  • विभिन्न प्रकार के विमान की प्रमाणित करना।
  • नागरिक विमानों का पंजीकरण करना।
  • हल्के विमानों, ग्लाइडरों और एयरोड्रम की निगरानी करना।
  • विमान अधिनियम, 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत देश से, देश को और देश के भीतर विमान यातायात सेवाओं का नियमन करना।
  • विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय उड़ान सेवाओं सहित विमान परिवहन से संबद्ध मामलों पर सरकार की सलाह देना।
  • विमान चालकों और रख-रखाव इंजीनियरों को लाइसेंस जारी करना, और विमान कर्मी मानकों की निगरानी करना।
  • विमान अधिनियम 1934 ओर विमानन अधिनियम 1937 तथा संबंधित अन्य कानूनों में संशोधन करना ताकि शिकागो संधि और उसके अनुलग्नकों के प्रावधानों को तथा विमानन संबंधी अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों को देश में लागू किया जा सके।
  • भारत में नागरिक विमानों के पंजीकरण के लिए उड़ान योग्य आवश्यकताओं को देखना और उपयुक्त विमानों को प्रमाणपत्र जारी करना।
  • उड़ान ग्लाइडिंग क्लबों की प्रशिक्षण गतिविधियों पर निगरानी रखना।
  • उड़ान के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की जांच और सरकार कराना।
  • अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठनों से संबंद्ध कायों में समन्वय स्थापित करना।

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