नाभिकीय दुर्घटना क्षतिपूर्ति नागरिक दायित्व अधिनियम-2010 The Civil Liability for Nuclear Damage Bill, 2010 – CLND

केन्द्र में लंबे समय से सरकार एवं विपक्ष के मध्य विवाद का विषय रहे नाभिकीय दुर्घटना-क्षतिपूर्ति नागरिक दायित्व विधेयक-2010 को संसद ने अंततः अगस्त 2010 में पारित कर दिया। लोक सभा ने 25 अगस्त और राज्य सभा ने 30 अगस्त 2010 को इस विधेयक को पारित किया। इसी के साथ भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता लागु होने के रास्ते की अंतिम बाधा भी समाप्त हो गई।

परमाणु दायित्व विधेयक-2010, एक ऐसा कानून होगा जिससे भारत के भौगोलिक सीमा क्षेत्र में किसी भी असैन्य परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने की स्थिति में संयंत्र के संचालक का उत्तरदायित्व तय किया गया होगा। इस कानून के जरिए दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिल सकेगा। गौरतलब है कि भोपाल गैस त्रासदी के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षतिपूर्ति की रकम कितनी होनी चाहिए और इस रकम के भुगतान का दायित्व किसका होना चाहिए, निर्धारित नहीं किया जा सका है। परमाणु दुर्घटना के संबंध में ऐसे ही सवालों का हल परमाणु जनदायित्व क्षतिपूर्ति कानून में है।

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