रासायनिक हथियार निषेध संगठन Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW

मुख्यालय: हेग (नीदरलैंड)।

सदस्यता: 190 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर/पुष्टि कर इसे मान लिया है। रासायनिक हथियार अभिसमय के सभी 190 सदस्य देश स्वाभाविक रूप से ओपीसीडब्ल्यू के सदस्य हैं। इजरायल और म्यांमार गैर-सदस्य हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रासायनिक हथियार अभिसमय की पुष्टि नहीं की है, दूसरी ओर अंगोला, मिस्र, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान ने न तो रासायनिक हथियार अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसको माना है। सीरिया ने हाल ही में अपना इंस्टूमेंट आफ एक्सेशन टू द ट्रीटी जमा किया है।

उद्भव

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons—OPCW) 29 अप्रैल, 1997 को अस्तित्व में आया ।

उद्देश्य

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) एक अंतर्सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य रासायनिक हथियार अभिसमय को क्रियान्वित करना है। ओपीसीडब्ल्यू को जनादेश दिया गया है कि वह अभिसमय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति करे। इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे जिसमें सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय सत्यापन और सदस्य देशों के बीच सहयोग एवं परामर्श के लिए फोरम प्रदान करना शामिल है।

सदस्य देशों को रसायनों, उपकरणों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना का, जो रसायन विज्ञान के अनुप्रयोग एवं विकास के लिए जरूरी है, संपूर्ण संभावना के साथ विनिमय करना है।


संरचना

ओपीसीडब्ल्यू का तकनीकी सचिवालय अभिसमय के क्रियान्वयन एवं दैनंदिन प्रशासन के लिए उत्तरदायी है जिसमें औचक निरीक्षण भी शामिल है जबकि कार्यकारी परिषद् और राज्यों की कॉफ्रेंस निर्णयन अंग हैं जिन्हें शुरुआती दौर में अभिसमय की व्याख्या या तकनीकी मामलों को लेकर राज्यों के बीच उत्पन्न मामलों के समाधान और नीतिगत प्रश्नों के निर्धारण के लिए बनाया गया था। कार्यकारी परिषद् में 41 सदस्य होते हैं जिन्हें दो वर्ष के कार्यकाल हेतु कॉन्फ्रेंस द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य राज्य को चक्रण के सिद्धांत के तहत् परिषद् में सेवा देने का अधिकार प्राप्त है। कार्यकारी परिषद् और कॉन्फ्रेंस में सीटों का चयन निकाय के प्रत्येक सदस्य द्वारा होता है। तकनीकी सचिवालय का प्रमुख महानिदेशक होता है जिसे परिषद् की अनुशंसा पर कॉन्फ्रेंस द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अभिसमय आदेश देता है कि कार्यकारी परिषद् ओपीसीडब्ल्यू की तरफ से किसी राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौते एवं पाबंध क्र सकती है जो सदस्य राज्यों के कांफ्रेंस के अग्रिम अनुमोदन के अधीन होगा। ऐसा प्रथम समझौता, द रिलेशनशिप एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस एंड द ओपीसीडब्ल्यू वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किया गया जो 2001 से प्रवृत्त हुआ।

गतिविधियां

ओपीसीडब्ल्यू में एक नियमित विश्लेषण व्यवस्था (routinemonitoring regime) विकसित की गई है, जहां ओपीसीडब्ल्यू के राज्य दलों के सम्मेलन द्वारा प्रारंभिक और वार्षिक, घोषणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। यह हथियार भण्डारों तथा हथियार उत्पादन और विनाश व्यवस्थाओं का दौरा एवं निरीक्षण करता है। यह गैर-रासायनिक फैक्ट्रियों की सुविधाओं का सत्यापन करता है, जो सीडब्ल्यूसी की तीन अनुसूचियों में उल्लिखित रसायनों का उत्पादन, प्रसरण और उपभोग करते हैं।

वर्ष 2013 में संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) को नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार संगठन को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन की दिशा में व्यापक कार्य करने के लिए दिया गया। इसके तहत् ओपीसीडब्ल्यू और रासायनिक हथियार अभिसमय दोनों की प्रशंसा की गई। हाल ही में सीरिया में घटना में प्रयुक्त हुए रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल ने ऐसे हथियारों को दूर रखने की दिशा में अधिक तेज प्रयास करने की आवश्यकता को चिन्हित किया है।

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