राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग National Commission For Safai Karamcharis

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे अन्य बातों के अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की विशिष्ट शिकायतों और उनके कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने सम्बन्धी मामलों की जांच का अधिकार दिया गया है।

आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक विकास और कल्याण से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से की जाती है, परंतु इनमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

आयोग के कृत्य एवं शक्तियां

आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्-

  • सही कर्मचारियों के लिए हैसियत, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना के अधीन कार्रवाई के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सरकार की सिफारिश करना;
  • सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से सम्बंधित कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना तथा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ऐसे कार्यक्रमों तथा स्कीमों के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना
  • विनिर्दिष्ट शिकायतों का प्रन्वेषण करना और निम्नलिखित के न किए जाने से संबंधित मामलों की स्वप्रेरणा से अपेक्षा करना
  • सफाई कर्मचारियों के किसी समूह की बाबत कार्यक्रम और स्कीमें
  • सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए विनिश्चय, मार्गदर्शन या अनुदेश
  • सफाई कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अध्युपाय
  • सफाई कर्मचारियों को लागू किसी विधि के उपबन्ध और ऐसे मामलों के सबंध में संबद्ध प्राधिकारियों अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों से परामर्श करना
  • सफाई कर्मचारियों द्वारा जिन कठिनाइयों या निर्योग्यताओं का सामना किया जा रहा है उनको ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को नियतकालिक रिपोर्ट देना,
  • कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाए।

आयोग को अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय किसी सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत जानकारी मांगने की शक्ति होगी।

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