राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग National Commission for Minorities – NCM

गृह मंत्रालय द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर जनवरी 1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग गैर-राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1902 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। पहला संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग 17 मई, 1993 को गठित किया गया। यह संशोधन अधिनियम की धारा 2(बी) और 3(2) में दिया गया और इसके तहत् आयोग में उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया। अधिनियम की धारा 3(2) के तहत प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष सहित पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होगे। यह प्रावधान समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर, 1993 को गजट में अधिसूचित किया गया।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग

तेरह राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यकों के लिए साविधिक आयोगों की स्थापित किया। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल शामिल हैं। वहीं, दो राज्यों मणिपुर व उत्तराखण्ड ने गैर-सांविधिक आयोग का गठन किया।

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