भूमि सुरंग निषेध संधि Anti-Personnel Mine Ban Convention

गैर-कार्मिक सुरंग (भूमि) (Anti-Personnel (land) Mines–APMs] के उपयोग, जमाव, उत्पादन और स्थानांतरण पर अभिसमय दिसंबर 1997 में ओटावा में संपन्न हुआ, जो 1 मार्च, 1999 को अंतरराष्ट्रीय कानून बन गया।

संधि का लक्ष्य भू-सुरंगों के उपयोग, बिक्री, जमाव, स्थानांतरण और उत्पादन पर रोक लगाना है। प्रारूप संधि के अनुच्छेद 1 के अनुसार, प्रत्येक सदस्य देश गैर-कार्मिक भू-सुरंगों का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में न करने के लिये वचनबद्ध है किसी व्यक्ति के संपर्क, निकटता या उपस्थिति में विस्फोटित होने के लिये निर्मित सुरंगों तथा उन सुरंगों को, जो एक या अधिक व्यक्तियों को पंगुता, जख्म और मृत्यु प्रदान करेंगी, प्रतिबंधित सुरंगों की श्रेणी में रखा गया है। सशस्त्र युद्धों के समय में भी एपीएम के प्रयोग पर रोक लगाई गई है।

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